हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। एक जज ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है वहीं दूसरे जज ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को ख़ारिज कर दिया है। अब इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में भेजा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आज 10 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद 22 सितंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी।
Justice Sudhanshu Dhulia ने, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति दी।
अबयह मामला सुप्रीम कोर्ट के बड़ी बेंच को भेजा जाएगा।