फाइनल ईयर की परीक्षाओं को सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन सिग्नल

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नई दिल्ली: कोरोना महामारी के दौरान में परीक्षाएं आयोजित न कराए जाने वाली एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालयों के अन्तिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित होंगी। कोर्ट ने कहा कि किसी राज्य को लगता है, उनके लिए परीक्षा कराना संभव नहीं, तो वह यूजीसी से इस सम्बंध में #विमर्श कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य अंतिम वर्ष की बिना परीक्षा लिए विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं कर सकते। 30 सितंबर तक परीक्षा करवाने के लिए यूजीसी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है।

उच्चतम न्यायालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा टालने वाली याचिका पर पिछली सुनवाई 18 अगस्त को हुई थी। इस दौरान विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इसी के साथ न्यायालय ने सभी पक्षों से तीन दिन के अंदर लिखित जवाब दाख़िल करने को कहा था। न्यायालय ने यह भी कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द होंगी या नहीं। उक्त मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

(विमर्श न्यूज़)

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