सुप्रीम कोर्ट ने MediaOne TV से प्रतिबंध हटाया, केंद्र को सुनाई खरी-खरी

सुप्रीम कोर्ट ने MediaOne TV को सिक्योरिटी क्लियरेंस के अभाव में अपने प्रसारण लाइसेंस को नवीनीकृत करने से इनकार करने के सूचना मंत्रालय के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही, इसने मंत्रालय को चार सप्ताह के भीतर चैनल को नवीनीकरण लाइसेंस जारी करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चैनल के प्रसारण लाइसेंस के नवीनीकरण से इन्कार करने के लिए सरकार के पास उचित आधार नहीं हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने MediaOne TV से प्रतिबंध हटाया, केंद्र को सुनाई खरी-खरी 

रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम समाचार चैनल MediaOne TV को सिक्योरिटी क्लियरेंस के अभाव में अपने प्रसारण लाइसेंस को नवीनीकृत करने से इनकार करने के सूचना मंत्रालय के आदेश को रद्द कर दिया है।

शीर्ष अदालत ने प्रमुख मलयालम समाचार चैनलों में से एक पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए टेलीकास्ट प्रतिबंध के ख़िलाफ़ यह फ़ैसला सुनाया है। साथ ही, इसने मंत्रालय को चार सप्ताह के भीतर चैनल को नवीनीकरण लाइसेंस जारी करने का निर्देश भी दिया है।

गृह मंत्रालय ने, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC), न्यायपालिका की आलोचना, राज्य आदि पर चैनल की रिपोर्टों के बारे में तर्क दिया था कि यह सरकार विरोधी है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चैनल के प्रसारण लाइसेंस के नवीनीकरण से इन्कार करने के लिए ये उचित आधार नहीं हैं।

“प्रेस का कर्तव्य है कि वह सत्ता के सामने सच बोले और नागरिकों को तथ्यों से अवगत कराए। सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ चैनल के आलोचनात्मक विचारों को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता है। यह विचार मानता है कि प्रेस को हमेशा सरकार का समर्थन ही करना चाहिए। एक मज़बूत लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र प्रेस आवश्यक है। सरकार की नीतियों की आलोचना को अनुच्छेद 19 (2) के तहत ऐसे किसी भी आधार से नहीं जोड़ा जा सकता है, जो स्वतंत्र भाषण को प्रतिबंधित कर सकता है,” अदालत ने कहा।

मार्च 2020 में, केंद्र सरकार ने MediaOne पर दिल्ली नरसंहार पर रिपोर्टिंग करने के लिए 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया था।‌ आरोप था कि “चैनल दिल्ली पुलिस और RSS के प्रति आलोचनात्मक प्रतीत होता है।”

एक बार फिर MediaOne TV पिछले साल 31 जनवरी को बंद हो गया था जब केंद्र ने “सुरक्षा कारणों” का हवाला देते हुए इसका प्रसारण बंद कर दिया था। इसके बाद 15 मार्च, 2022 को शीर्ष अदालत ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें चैनल को अंतिम निर्णय तक अपना संचालन जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

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